Wednesday , 26 March 2025

अंगूर की बेटी – खुला खेल फरुक्खा बादी

              दोस्तों इससे पहले आज की बात शुरू की जाए मैं आप सभी को एक जानकारी साझा करना चाहूंगा। कुचामन विकास समिति कुचामन सिटी के तत्वावधान में स्वर्गीय श्रीमती उर्मिला देवी अग्रवाल की पुण्यतिथि में श्री सत्यनारायण अग्रवाल मुंबई प्रवासी के सौजन्य से भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर द्वारा तीन दिवसीय निशुल्क दिव्यांग सहायता शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

            दोस्तों इस आयोजन में चिकित्सा दल की अनुशंसा पर चयनित दिव्यांग व्यक्ति को उत्तम क्वालिटी की बैसाखी, एल्बो कैचर्स, कैलिपर्स, ट्राई साइकिल,व्हीलचेयर,कान की मशीन,छड़ी तथा ब्लाइंड स्टिकस आदि उपकरण निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे।

        21, 22 और 23 दिसंबर को होने वाला यह आयोजन नर्मदा गार्डन कुचामन सिटी में होगा।

             दोस्तों अब आते हैं आज के मुख्य विषय पर दोस्तों मारवाड़ी में एक लतीफा आमतौर पर सुनाया जाता है। लतीफा कुछ इस प्रकार है पुराने समय की बात है एक ग्रामीण महिला के बच्चे को खांसी जुकाम हो गई थी, दोस्तों छोटा गांव था वहां पर चिकित्सको का अभाव था तो महिला गांव के ठाकुर के पास गई और अपनी समस्या बताइ।ठाकुर ने उसे एक छोटी शीशी भरकर शराब दे दी और कहा इसे ढक्कन भर भर के अपने बच्चे को दिन में तीन टाइम पिला दे।महिला ने भोलेपन से पूछा ठाकुर साहब इससे बच्चों की खांसी तो चली जाएगी ठाकुर साहब बोले बावली इउ तो म्हाका राजपाट चल्या ग्या आ तो मामूली खांसी है।

             बहरहाल दोस्तों हम सभी जानते हैं शराब एक सामाजिक बुराई है अनेको घर शराब के कारण बर्बाद होते देखे जा सकते हैं। और दोस्तों क्विक न्यूज़ पहले भी इस विषय पर एक कार्यक्रम कर चुका है। साधारण तया रात्रि 11:00 बजे तक शराब की दुकाने खुली रहती है तो कल क्विक न्यूज़ की टीम अपने कैमरामैन और दो सहयोगियों के साथ क्विक न्यूज़ रात्रि पड़ताल पर निकली दोस्तों राजस्थान में नियमानुसार रात्रि को 8:00 तक शराब के ठेके को खुला रखने का आदेश है।

             

लेकिन आप प्रत्येक फोटो में देख सकते हैं रात के 9:00 बजे के बाद तक इन दुकानों पर शराब उपलब्ध हो रही है दोस्तों प्रत्येक फोटो  जीपीएस कैमरे से लिए गए हैं। नीचे दुकान की लोकेशन भी है और साथ ही उसे दुकान की खुली रहने का समय भी अंकित है।सभी दुकानों के मुख्य शटर बंद है और साइड में से रात को शराब खुलेआम दी जा रही है। यह सारी गतिविधियां इन फोटोज में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है।

           

यह तो बात हुई दोस्तों उन दुकानों की जो शहर के बाजारों में चल रही है और देर रात्रि तक ग्राहकों को शराब उपलब्ध करवाती है।लेकिन इसके अलावा भी हाईवे पर स्थित अधिकांश होटलों में देर रात तक शराब पड़ोसी जाती है। शहर के युवक वहां पर अपनी महफिल सजाते हैं।

              दोस्तों यह तो बात हुई समय सीमा की क्विक न्यूज़ को सूत्रों से पता चला कि शहर में काफी दुकान अवैध रूप से भी चल रही है, तो दोस्तों क्विक न्यूज़ ने इस बारे में आब कारी विभाग से जानकारी ली। दोस्तों पता चला कि कुचामन में कुल नौ दुकाने आवंटित है जिसकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। फिर भी मे आपको विस्तार से बता देता हूं।

         दुकान नंबर एक नफीसा w/o मधुराज जो कि वार्ड नंबर 19 में कड़वा वैरायटी के पीछे स्थित है।

दुकान नंबर दो मनोहर सिंह जो कि वार्ड नंबर 4 में सीकर बस स्टैंड पर स्थित है।

दुकान नंबर 3 बबली कँवर जो कि वार्ड नंबर 14 स्टेशन रोड पर स्थित है।

 दुकान नंबर चार सुवां राम जाट जो कि वार्ड नंबर 5 यानी पांचवा रोड पर स्थित है।

 पांच अभिमन्यु दास शेखावत वार्ड नंबर 3 पीडब्ल्यूडी ऑफिस के सामने स्थित है।

 छः निरंजन सिंह वार्ड नंबर नो (ll)एसबीआई स्टेशन रोड के सामने स्थित है।

दुकान नंबर सात दिग्विजय सिंह वार्ड नंबर 3 (ll) यह दुकान बाईपास पर स्थित है।

आठ नफीसा वार्ड नंबर 9(1) धनकोली हाउस में स्थित है।

नौ दिग्विजय सिंह वार्ड नंबर 8 यह पेट्रोल पंप के सामने स्थित है।

             दोस्तों दुकानें आवंटित है कुल नौ और शहर में दुकानें संचालित है 16 से अधिक पड़ताल में पता चला कि नया बस स्टैंड,पुराना बस स्टैंड,राजदयाल मॉल के पीछे, करणी कृपा होटल के सामने,हॉस्पिटल के पीछे,और रिंग रोड पर भोमिया जी सर्कल से पहले यह दुकान संचालित है जिनका आवँटन नहीं किया गया है।दोस्तों क्विक न्यूज़ ने और गहराई से पता किया तो मालूम हुआ कि यह बाकी दुकान है जो गोदाम के नाम से संचालित है। लेकिन गोदाम में तो बिक्री अवैध है यहां तक कि नियमानुसार गोदाम पर तो बंद पेटी ही रखी जा सकती है फिर किसकी शह पर यह दुकाने संचालित है। शहर के लिए चिंतन का विषय है।दोस्तों शराब की दुकानों के गोदाम से संबंधित नियम खंगाले तो नियम कुछ इस प्रकार है देखिए:- 

शराब गोदाम लाइसेंसी दुकान के एक किमी दायरे में होनी चाहिए। शराब गोदाम से शराब नहीं बेची जा सकती, ऐसा करने वालों पर कार्रवाई करते हैं। हाल ही में पांच गोदामों पर छापा मार कर जुर्माना लगाया है और गोदाम निरस्त किया है। -योगेशश्रीवास्तव, (आबकारी अधिकारी)

यह है नियम : एक लाइसेंस पर एक ही दुकान चलाई जा सकती है। दूसरा ब्रांच नहीं खोल सकते। ऐसा करने पर लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। गोदाम से एक किमी दायरे में ही दुकान होनी चाहिए। सुबह 11 बजे से पहले और रात आठ बजे के बाद शराब नहीं बेच सकते। एमआरपी से ज्यादा वसूल नहीं कर सकते। शराब के अलावा कुछ नहीं बेच सकते।

शराब दुकान के गोदाम को मेन सड़क पर शराब की दुकान में तबदील कर दिया गया है। यहां खुले सभी नियमों को ताक पर रख कर शराब बेची जा रही है। बड़ा फ्रिज और ठीक दुकान की तरह शराब की बोतलें सजा रखी हैं। जब गोदाम पर मौजूद सेल्समैन से पूछा तो उसने विभाग की सांठगांठ से चलाने का आरोप लगाया। सेल्समैन गोदाम में ही बैठाकर लोगों को शराब पीने की इजाजत के साथ कोई कार्रवाई नहीं होने का भरोसा भी देते हैं।
शराब की दुकानों के गोदाम से जुड़े नियम ये रहे:
राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के मुताबिक, देशी शराब का परिवहन आसवनी से गोदाम तक, गोदाम से थोक डिपो तक, और थोक डिपो से खुदरा दुकानों तक अलग-अलग नियमों के तहत होता है.
राजस्थान की नई आबकारी नीति के मुताबिक, हर शराब की दुकान के लिए दो गोदाम की मंज़ूरी दी गई है.
शराब की दुकान से जुड़े कुछ और नियम ये रहे:
शराब की दुकान, राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग के बाहरी किनारे या सर्विस लेन के 500 मीटर के अंदर नहीं हो सकती.
एक लाइसेंस पर एक ही दुकान चलाई जा सकती है.
शराब की दुकान से एक किलोमीटर के दायरे में ही दुकान होनी चाहिए.
सुबह 11 बजे से पहले और रात आठ बजे के बाद शराब नहीं बेची जा सकती.
एमआरपी से ज़्यादा कीमत नहीं वसूली जा सकती.

About Manoj Bhardwaj

Manoj Bhardwaj
मनोज भारद्धाज एक स्वतंत्र पत्रकार है ,जो समाचार, राजनीति, और विचार-शील लेखन के क्षेत्र में काम कर रहे है । इनका उद्देश्य समाज को जागरूक करना है और उन्हें उत्कृष्टता, सत्य, और न्याय के साथ जोड़ना है। इनकी विशेषज्ञता समाचार और राजनीति के क्षेत्र में है |

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