
शहर का बहुचर्चित मामला वैवाहिक स्थलों पर कान फोड़ू डीजे और पार्किंग व्यवस्था बनाने हेतु आज अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री सुंदरलाल खारोल के समक्ष वादी मुन्नालाल काछवाल एवं प्रतिवादी आरटीओ श्री मनोज शर्मा, थाना अधिकारी श्री सतपाल सिंह,नगर परिषद रेवेन्यू अधिकारी सहित सभी वैवाहिक स्थलों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। गौरतलब है की मानवाधिकार सुरक्षा परिषद प्रदेश अध्यक्ष श्री मुन्नालाल काछवाल इस मामले पर 2017 से आवाज उठाए हुए हैं। यहां यह भी गौरतलब है कि क्विक न्यूज़ हमेशा मुन्नालाल काछवाल की आवाज बनता रहा है।

बहरहाल आज जब न्यायाधीश सुंदरलाल खारोल की अदालत में सभी पेश हुए तो प्रार्थी श्री मुन्नालाल की ओर से अधिवक्ता की ओमप्रकाश पारीक से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री पारीक ने न्यायालय को बताया की विवाह स्थलो मे समुचित पार्किंग व्यवस्था नहीं होने से आस पास के निवासियो को परेशानी झेलनी पडती है । जिसपर न्यायाधीश सुंदरलाल खरोल ने सभी विवाह स्थलो के प्रतिनिधियों को सख्त निर्देश देते हुये कहा कि किसी भी सुरत मे लापरवाही बर्दाश्त नही की जायेगी ।

विवाह स्थल मे फ्लोर डीजे रात्रि 10 बजे बाद नही बजने चाहिए तथा ध्वनि माप गाइडलाइन को अनुरुप ही होना चाहिये। सरला बिरला कल्याण मंडपम के प्रतिनिधि ने पार्किंग हेतु जमीन खरीद कर लेने व बसंत कुमार बिरला बारात भवन व नर्बदा गार्डन संचालको द्वारा पार्किंग की जगह होने का कहने पर न्यायाधीश खरोल ने कहा की सभी विवाह भवन संचालक नगर परिषद रेवेन्यु ऑफिसर व कर्मचारीयो की मोजुदगी मे अपने अपने पार्किंग स्थल पर दिनांक 19 मार्च तक बोर्ड लगाकर पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करके न्यायालय को रिपोर्ट पेश करे।

भवन किराये पर देते समय ही दो गार्ड लगाकर आगंतुकों के वाहन पार्किंग स्थल मे ही खडे करवाने की व्यावस्था कराये। आर टीओ कुचामन को निर्देश देते हुये कहा की मोटर व्हीकल एक्ट के अनुरुप वाहन की भौतिक स्थिति नही होने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द करे व वाहनो पर लगे डीजे की जब्ती की कार्यवाही कर डिस्मेंटल किये बिना वाहन सुपुर्द नही करे ।और दिनांक 23 मार्च को सभी पक्षकारगण न्यायालय मे प्रगति रिपोर्ट पेश करें |
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