कुचामनसिटी। आज उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर नवसृजित ग्राम बालाजी नगर को पुनर्गठित ग्राम पंचायत रसाल में ही जोडे रखन की मांग की गई है।
बालाजी नगर के ग्रामीणों ने बताया कि राजस्व (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के अधिसूचना क्रमांक-9 (47) राज-1/2025-26684 दिनांक 26.03.2025 द्वारा बालाजी नगर को नवीन राजस्व ग्राम घोषित किया है एवं कार्यालय जिला कलक्टर डीडवाना-कुचामन के परिशिष्ट क सूचना क्रमांक पंचायत पुनर्गठन 2025/2023 दिनांक 8 अप्रैल 2025 में पुनर्गठित ग्राम पंचायत रसाल में रखा जाना प्रस्तावित किया है।
नवसृजित ग्राम बालाजी नगर को पुनर्गठित ग्राम पंचायत रसाल में ही रखे जाने के संबंध में
तथ्य भी पेश किए गए है।

* दरअसल नवसृजित ग्राम बालाजी नगर की दुरी मात्र 2 किमी है, नवसृजित ग्राम बालाजी नगर का ग्राम पंचायत रसाल से सडक मार्ग से जुड़ा है।
*नवसृजित ग्राम बालाजी नगर में उप्रावि विद्यालय संचालित है।
*नवसृजित ग्राम बालाजी नगर का ग्राम पंचायत रसाल से सामाजिक व सांस्कृतिक जुड़ाव है। नवसृजित ग्राम बालाजी नगर का नवीन राजस्व व ग्राम पुनर्गठित ग्राम पंचायत मानकों का पूर्ण करता है।

ग्रामीणों ने नवसृजित ग्राम बालाजी नगर वासी यह ज्ञापन देकर पुनर्गठित रसाल ग्राम पंचायत में ही रखने की मांग की है। इस दौरान भगवानसिंह रसाल, कन्हैयालाल स्वामी, ज्ञानचंद, बाबूलाल, मुरलीधर, जुगलकिशोर सहित अन्य लोग मौजूद थे।