अभी 16 मार्च कोई स्थानीय सेशन न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री सुंदरलाल खारोल की अदालत में फैसला आया था। कि मोबाइल डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए और विवाह स्थलों को निर्देशित किया था कि वह अपने भवन के परिसर में निर्धारित आवाज पर ही रात को 10:00 बजे तक डीजे बजने दे। यदि इन आदेशों की …
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